ट्राई ने जारी किया ड्राफ्ट रेगुलेशन
टेलिकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया मोबाइल यूजर्स को नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा देने के लिए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है. गौरतलब है कि आगामी 3 मई 2015 से पूरे देश में नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू होने जा रही है. इस सुविधा की वजह से मोबाइल फोन यूजर्स अपने टेलिकॉम ऑपरेटर को आसानी से बदल पाएंगे लेकिन इस बदलाव से उनके मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस एक टेलिकॉम क्षेत्र में ही ऑपरेटर बदलने की आजादी देता है.
ड्राफ्ट में हैं कई मुश्किलों का समाधान
ट्राई द्वारा जारी किए गए इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में रेगुलेटिव अथॉरिटी ने कई समस्याओं को ध्यान में रखा है. मसलन टेलिकॉम अथॉरिटी ने पोस्टपेड यूजर्स को कनेक्शन कटने की समस्या से बचाने के लिए एक नियम बनाया है. दरअसल पोस्टपेड नंबर यूजर्स को अक्सर पोर्टेबिलिटी का फायदा उठाने की कंडीशन में पुराने सेवा प्रदाता के सभी ड्यूज समाप्त करने के बावजूद डिस्कनेशन झेलना पड़ता है. इसके अलावा ट्राई ने नए ऑपरेटर और पुराने ऑपरेटर के बीच र्पोटेबिलिटी के लिए भी एक समय-सीमा तय कर दी है.Hindi News from Business News Desk
Business News inextlive from Business News Desk