तीन मामलों में बरी एक में दोषी
काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर अदालत में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम कोठारी आदि को बरी कर दिया है। सलमान खान तीन मामलों में बरी हो गए लेकिन एक में दोषी करार हुए। वहीं इस मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई।
(आज जोधपुर में सुबह कुछ ऐसे दिखे भाईजान)
सरकारी वकील ने इसका विरोध किया
फैसले के वक्त सलमान खान ने काली शर्ट पहनी हुई थी और वह काफी उदास दिख रहे थे। सलमान खान अदालती प्रक्रिया के दौरान सिर नीचे किए बैठै दिखे। दोषी करार दिए जाने के बाद सलमान खान के वकील ने कहा कि उन्हें तीन साल से कम की सजा दी जाए, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान हैं और सामाजिक अच्छे काम करते हैं। वहीं सरकरी वकील ने इसका विरोध किया।
(सुनवाई के लिए जाते सलमान खान)
सलमान खान आदतन अपराधी
सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने इस पर विरोध जताया। उनका कहना है कि अभिनेता सलमान खान आदतन अपराधी बताया है। इसलिए उन्हें तीन साल से ज्यादा की सजा मिले। यह कोई पहला अपराध नहीं है। इसके पहले भी वह कई अपराध कर चुके हैं। फिलहाल सजा पर बहस पूरी करने के बाद जज अपने चेंबर में चले गए और लंच ब्रेक के बाद उन्होंने सजा पर फैसला सुनाया।
(शेरा के साथ तेजी से बढ़ते सलमान)विश्नोई समाज ऊपरी अदालत में अपील करेगा
अभिनेता सलमान को दोषी करार दिए जाने के बाद ही उनके दो जमानती वहां पहुंच गए थे। वहीं इस मामले में बरी हुए अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम आदि कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं। हालांकि अभी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं क्योंकि बरी हुए कलाकारों के खिलाफ विश्नोई समाज ऊपरी अदालत में अपील करेगा।
(कल सलमान कड़ी सुरक्षा में जोधपुर पहुंचे)जानें क्या था है पूरा मामला
अभिनेता सलमान खान और उनके साथ कलाकार 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग जोधपुर में कर रहे थे। इस दौरान 1-2 अक्टूबर की रात को जोधपुर के कनकनी गांव के पास उन पर काला हिरण शिकार का आरोप लगा था। इसमें कहा गया था कि सलमान खान जिप्सी चला रहे थे जिसमें उनके साथ आरोपी कलाकार भी मौजूद थे। इस दौरान काले हिरणों के झुंड पर गोलियां चलाई गई थीं।
(सलमान के साथ इनके परिजन भी जोधपुर गए)
वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51
इसमें दो हिरण मारे गए थे। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी का कहना था कि पब्लिक के मुताबिक इनका पीछा भी किया गया था लेकिन ये लोग गाड़ी में होने की वजह से भागने में सफल रहे। इस मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 लगा। इसके अलावा बाकी दूसरे साथी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज हुआ।National News inextlive from India News Desk