क्या है कानून
भारत ने ISIS पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 (UAPA) लगा दिया है. अब अगर कोई भी IS आतंकी पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी. वहीं यूएपीए के अंतर्गत बैन लगाने पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कई सीमाओं से मुक्त हो जायेगी. बताते चलें कि अभी तक देश में होने वाली किसी भी आतंकी गतिविधियों पर एनआईए के अधिकारी ही जांच करते थे. इस कानून के बाद अब भारत मेंहदी मसरूर और आरिफ मजीद जैसे मामलों को निपटा सकता है. पहले के कानून के मुताबिक, इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इन दोनों ने भारत में कोई अपराध नहीं किये थे. लेकिन अब यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा सकेगी.

समर्थन करने पवर होगी पकड़
इसके अलावा जो संगठन ISIS का समर्थन करेंगे, उनके अगेंस्ट भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही अगर कोई ISIS के झंडे लहरायेगा, उनके नाम की टी-शर्ट पहनेगा तो वह भी पकड़ा जायेगा. फिलहाल भारत सरकार के इस कदम से इंडियन मुजाहिद्दीन और सिमी जैसे संगठन को करारा झटका लगेगा, क्योंकि यह दोनों ISIS को बढ़ावा दे रहे थे. यूएपीए के तहत इन संगठनों पर भी कार्रवाई करना और आसान हो जायेगा.

DM को मिली स्पेशल पावर
भारत सरकार के यूएपीए कानून लगाते ही सभी शहरों के डीएम को स्पेशल पावर भी मिल गई है. अब अगर किसी मकान, दुकान या किसी भी जगह आतंकी गतिविधियां चलती पायी गई तो यूएपीए के तहत भारत सरकार उस जगह को चिन्हित करेगी. जिसके बाद चुनी गई जगहों से संबंधित ब्यौरा शहर के डीएम के पास भेज दिया जायेगा. अब ऐसे में डीएम को ऐसी जगहों पर नजर बनाये रखनी होगी. वहीं डीएम के पास यह पावर भी होगी कि वह उस जगह में आने-जाने वालों को सीधे अरेस्ट कर सकेगा. इसके अलावा अगर संदिग्ध शख्स शहर छोड़कर भागने का प्रयास करेगा, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी.

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