कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। जहांगीरपुरी में एनडीएमसी द्वारा तोड़े जा रहे अवैध अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। हालांकि यह आदेश अभियान शुरु होने के कुछ समय बाद आया। तब तक कुछ अवैध निर्माणों को बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा चुका था।
मेयर ने कहा, कोर्ट के आदेश का होगा पालन
मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।" इस बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सिविल लाइंस के जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा, ''ये लोग अतिक्रमण करते हैं और 'गुंडागर्दी' भी करते हैं. इनमें से कुछ का नाम दंगों में भी है।'' इससे पहले दिन में, हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अवैध रूप से निर्मित झुग्गी-झोपड़ियों और क्षेत्र में दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर पहुंचे। अतिक्रमण विरोधी अभियान बुधवार और गुरुवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी में चलेगा।
National News inextlive from India News Desk