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LUCKNOW: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामलों को पहले परिवार कल्याण समिति भेजे जाने की बाध्यता समाप्त कर दी है । दोनों पक्षों की सहमति पर ही मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जायेगा । कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने मातहतों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं ।
हाईकोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर निरस्त होगी
आईजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दहेज उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह होने की स्थिति में अब हाईकोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर निरस्त होगी। इसके साथ ही आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिये गए हैं कि पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तारी की जाये।
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