मां के निधन पर सुब्रत राय को मिली थी पैरोल
अपनी मां छवि रॉय के निधन पर तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आए सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय का पैरोल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है।सुब्रत रॉय को देश में कहीं भी जाने की छूट होगी। उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बताकर बाहर जाना होगा। अब सुब्रत रॉय 11 जुलाई तक जेल से बाहर रह पायेंगे। वह पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहेंगे। सुब्रत रॉय को 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये भी जमा करने होंगे। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय सहारा सहारा दो साल बाद जेल से बाहर आए थे सुब्रत राय को उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए 4 हफ्तों का पैरोल मिला था।
सेबी जारी रखे संपत्ति की नीलामी
सुब्रत रॉय की मां छवि रॉय की पांच मई की देर रात मृत्यु हो गई थी। सहारा ने मां के अंतिम संस्कार और बाकी धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए 3 हफ्तों के पैरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। उनकी अत्येष्टि पूरे धार्मिक विधान के साथ गोमती किनारे स्थित बैकुण्ठ धाम में संपन्न हुई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सहारा की संपत्ति इसके बकाये राशि से कई गुना अधिक है। सुब्रत राय ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा सुप्रीम को कोर्ट को दिया और कोर्ट से इसे गुप्त रखने की दरख्वास्त की। बाजार नियामक सेबी के साथ लंबे विवाद के कारण सुब्रत राय पिछले दो साल से भी ज्यादा समय से जेल में थे।
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