नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम ने आज केरल पुलिस को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं को चौबीस घंटे सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एल एन राव और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि यह निर्देश केवल दो महिलाओं के लिए सुरक्षा के पहलू में दिया जा रहा है। इसके अलावा पीठ ने इस मामले को सबरीमाला मामले में लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ टैग करने से भी इनकार कर दिया। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में दो महिलाओं कनकदुर्गा और बिंदू ने सबरीमाला में प्रवेश किया था। इनकी उम्र करीब 44 और 42 साल है।
धमकी मिलने की भी बात सामने आई थी
इसके बाद इसका विरोध हुआ था और महिलाओं को धमकी मिलने की भी बात सामने आई थी। बता दें कि केरल का सबरीमाला मंदिर हिंदू देवता अयप्पा को समर्पित है और उन्हें शाश्वत ब्रह्मचर्य माना जाता है। लंबे समय से 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगा था लेकिन बीते सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाअों के प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद से यहां महिलाएं मंदिर में प्रवेश की कोशिश में थीं लेकिन स्थानीय लोग इन्हें जाने से रोक रहे थे। यहां परंपरा के अनुसार लोग महिलाओं के मासिक धर्म को बताते हैं और महिलाओं के मंदिर में प्रवेश से अयप्पा देवता नाराज हो जाएंगे।
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