नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की योजना बृहस्पतिवार की सुबह तक कोर्ट में बताने के लिए कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली में रोजाना 700 मिट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। आपूर्ति न होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टाॅक
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तथा जस्टिस एमआर शाह की बेंच के समक्ष केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 56 बड़े अस्पतालों में 4 मई को एक सर्वे कराया। सर्वे में पाया गया कि उनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की पर्याप्त स्टाॅक है। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट को कोविड-19 प्रबंधन संबंधी किसी मसले पर निगरानी से नहीं रोक रहा है।
दिल्ली सरकार के साथ बैठक का दिया था निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि उसके अधिकारी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बुधवार की शाम एक बैठक करके ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रास्ते खोजें। केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की यह बैठक वर्चुअली भी की जा सकती है। इस बैठक में दोनों सरकारें मिल कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के रास्तों पर विचार करें।
National News inextlive from India News Desk