रजिस्टर करें
ऑनलाइन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in में लॉग इन करें और वहां पर खुद को रजिस्टर करें। बता दें कि आपका जो पैन नंबर है वहीं आपका यूजर आईडी होगा।
डाउनलोड करें फार्म
इनकम टैक्स भरने के लिए आपको करंट वित्तीय वर्ष का टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स भरने के बाद दोबारा साइट पर लॉग इन करें और 'अपलोड एक्सएमएल' बटन पर क्लिक करें। इसको भरने का एक और तरीका है। वेबसाइट पर जाइए और वहां पर क्विक ई फाइल सेक्शन पर क्लिक करें और जिस साल का रिटर्न आपको भरना है उसे सेलेक्ट करें और अन्य मांगी गई जानकारियों को भी भरें और फिर फॉर्म सब्मिट कर दें।
चुने सही फॉर्म एवं सारे डाक्यूमेंट हो पास
फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे जैसे पैन नंबर, फॉर्म 16, आपकी ब्याज का स्टेटमेंट, टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) डिटेल्स और आपकी निवेश के सारे सबूत। गौरतलब है कि अपनी इनकम के सोर्स के अनुसार ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी से इनकम है, पेंशन इनकम है, किसी एक घर से प्रॉपर्टी इनकम है या किसी लॉटरी को छोड़कर किसी अन्य स्त्रोत से इनकम आती है तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा जो सहज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आपको आईटीआर फॉर्म 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा।
एक और फीचर
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने वालों के लिए इस साल से सरकार ने वेबसाइट पर 'AL' नाम का एक और कॉलम एड कर दिया है। इसमें आपको साल के अंत में अपनी एसेट और लायबिलिटी की पूरी वैल्यू बतानी होगी। ऐसा उन लोगों के लिए ही जरूरी है जिनकी आय 50 लाख रुपये से भी ज्यादा है।
मिलेगा पूरा ब्योरा
अगर आप अभी तक के अपने पेड टैक्स का ब्योरा जानना चाहते है तो इसके लिए आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा। ये आपका कंसोलिडेट टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके पैन नंबर के आधार पर आपका अभी तक सारा पेड टैक्स का ब्यौरा होता है। इस फॉर्म के जरिए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जान सकते हैं और अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
डिजिटल सिग्नेचर का यूज
फॉर्म सबमिट करते समय अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया है तो एक एकनॉलिजमेंट नंबर जेनरेट होता है। अगर आपने फॉर्म बिना किसी डिजिटल सिग्नेचर के साथ सबमिट किया है तो एक आईटीआर-वी जेनरेट होता है और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। आईटीआर-वी एकनॉलिजमेंट होता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट हो गया है।
हो सकता है वेरीफिकेशन
बता दें कि आप अपने रिटर्न को र्द-वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर ई-वेरीफाई का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नेट बैंकिंग या आधार से जुड़े वन टाइम पासवर्ड के जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकेंगी।
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