मुंबई (पीटीआई)। एक विशेष अदालत ने सोमवार को मनी लाॅन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को चार अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने राउत को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के जज एमजी देशपांडे के सामने पेश किया और आठ दिन की रिमांड मांगी। मगर कोर्ट ने सिर्फ चार अगस्त तक की रिमांड ही दी।
क्या है मामला
विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगांवकर के प्रतिनिधित्व वाले ईडी ने अदालत को बताया कि राउत और उनका परिवार अपराध की आय के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। राउत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मुंदरगी ने प्रस्तुत किया कि आरोप अस्पष्ट हैं और राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उठाए गए हैं। ईडी ने राउत को मुंबई में एक 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी और कथित सहयोगियों से संबंधित वित्तीय संपत्ति लेनदेन के सिलसिले में रविवार आधी रात को गिरफ्तार किया।
National News inextlive from India News Desk