कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बाॅलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने 3 जून 2013 को अपने मुंबई वाले फ्लैट में सुसाइड कमिट किया था। मौत को गले लगाने से पहले जिया खान ने 2 3 नही बल्कि पूरे 6 पेज का लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा था। इस नोट पर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड यानी बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली पर कई सारे आरोप लगाए थे। इसके बाद सूरज पंचोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना के जुर्म में केस दर्ज किया गया था।
इस केस से बरी हुए सूरज पंचोली
जिया खान सुसाइड केस में आज यानी पूरे 10 साल बाद मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट सामने आया है। इस फैसले में सीबीआई कोर्ट ने एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। हालांकि इस फैसले से जिया खान की मां राबिया को बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि वो इस फैसले से अभी भी नाखुश हैं साथ ही वो इस लड़ाई को और आगे तक लड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर बात करें सूरज पंचोली और उनके परिवार ने राहत की सांस ली है और वो सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे।
जिया केस में कब क्या हुआ
जिया खान आत्महत्या मामले को डीटेल से जाने तो 3 जून 2013 को जिया खान की बाडी मुंबई के सागर संगीत सोसायटी के फ्लैट नंबर 102 में मिली थी। इसके अगले दिन यानी 7 जून 2013 को मुंबई पुलिस ने उसी फ्लैट से छह पेज का सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड के तीन दिन बाद 10 जून 2013 को जुहू पुलिस ने जिहा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली को 22 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा करते हुए जमानत दे दी। 2013 के अक्टूबर महीने में जिहा की मां राबिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी जिसे लेकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट गई थीं। जुलाई 2014 में जिया खान का केस सीबीआई को सौंप दिया गया था। 15 मार्च 2019 को जिया खान केस में ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद साल 2021 में मामला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया गया। इस साल 21 मार्च को सरकार की ओर से 21 गवाहों के बयान पर केस बंद कर दिया गया। 20 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों ने अपनी आखिरी दलीलें पेश की जिसके बाद अदालत ने 28 अप्रैल को केस का फाइनल फैसला सुनाया।
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