बुधवार 6 मई सलमान खान को हमेशा याद रहेगा. इस दिन उन्हें पूरे दिन एक अलग किस्म के अहसास से गुजरना पड़ा. सुबह उन्हें कुछ आशा थी और कुछ निराशा, सजा हो भी सकती है मौका मिल भी सकता है. सुबह करीब 11 बजे सलमान मुंबई की एक सत्र अदालत पहुंचे. 11 बजकर 6 मिनट पर उनको कोर्ट रूम के अंदर बुलाया गया. सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने माना कि सलमान खान ने शराब पी थी और वही गाड़ी चला रहे थे. उन्होंने भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की कुल आठ धाराओं के तहत सलमान को दोषी ठहराया. इसके बाद सजा को लेकर बहस शुरू हुई. डेढ़ बजे के करीब जज ने उनको पांच साल की सजा सुना दी. सजा सुनते ही सलमान ने चुपचाप सिर झुका लिया और रो पड़े. उनके साथ दोनों बहनें अर्पिता एवं अलविरा और दोनों भाई सुहैल व अरबाज भी कोर्ट में मौजूद थे.
तीन घंटे के अंदर राहत
सलमान के वकीलों की मुस्तैद टीम ने तीन घंटे के अंदर ही मुंबई उच्च न्यायालय से दो दिन की अंतरिम जमानत हासिल कर ली. सुनियोजित रणनीति के तहत हरीश साल्वे के नेतृत्व में उनके वकीलों की टीम ने सत्र न्यायालय के निकट स्थित उच्च न्यायालय में दोपहर 3.15 बजे तक जमानत की अर्जी दाखिल कर दी. निचली अदालत से उन्हें फैसले की प्रमाणित प्रति नहीं मिल सकी थी. इस तकनीकी आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी.
तैयार था जेल का वाहन
माना जा रहा था कि सलमान को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनको मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना पड़ सकता था. उन्हें ले जाने के लिए जेल का वाहन भी तैयार था.
सजा को लेकर जिरह
अभियोजन पक्ष सलमान के लिए पूरे 10 साल के सश्रम कारावास की मांग कर रहा था. जबकि बचाव पक्ष तीन वर्ष के कारावास एवं सामाजिक सेवा की सजा देने की मांग कर रहा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गैरइरादतन हत्या के आरोप में पांच साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अन्य धाराओं के तहत भी कारावास की सजा सुनाई गई, जो पहली सजा के साथ ही चलेगी.Hindi News from Bollywood News Desk
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