फैसला सुनाए जाने की आखिरी तारीख 27 जून
इस्लामाबाद (पीटीआई)। रिटर्निग अफसर ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का नामांकन रद कर दिया है। मुशर्रफ ने 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए खैबर पख्तूनख्वा की चितराल सीट से नामांकन पेपर भरा था। मुशर्रफ 22 जून तक नामांकन रद होने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अपील पर ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला सुनाए जाने की आखिरी तारीख 27 जून है। पूर्व राष्ट्रपति ने कराची से भी पर्चा भरा है, जिसकी जांच के लिए चुनाव अधिकारी ने उन्हें तलब किया है।
हाई कोर्ट ने आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया
देशद्रोह के आरोप में घिरे मुशर्रफ को पेशावर हाई कोर्ट ने 2013 में आजीवन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नामांकन पत्र इस शर्त पर भरने की अनुमति दी थी कि वह 13 जून तक स्वदेश लौट आएंगे। मुशर्रफ के कोर्ट में पेश नहीं होने पर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस लेकर मामले की सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। रिटर्निग अफसर मुहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मंगलवार को मुशर्रफ का नामांकन रद कर दिया।
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