24 घंटे और सातों दिन खुले रहेंगे बाजार
दुकानें, मॉल और सिनेमा हॉल सहित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान अब रोजाना 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुल सकेंगे। सरकार ने लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट विधेयक 2016 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। केंद्र अब यह विधेयक राज्यों के पास भेजेगा और जो भी प्रदेश सरकार इसे कानून का रूप देगी, वहां दुकानें 24 घंटे खुलने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसा होने पर न सिर्फ आम लोगों को सुविधा होगी बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) बिल, 2016 के मसौदे को मंजूरी दी। इस विधेयक को अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास भेजा जाएगा ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार या तो इस विधेयक को अपना सकें या इसके प्रावधानों में संशोधन कर इसे स्वीकार कर सकें।
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सबसे पहले मुंबई से हो सकती है शुरूआत
जहां बाकी राज्यों में इस बिल पर चर्चा होनी अभी बाकी है वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में इसी मानसून सत्र में इस विषय पर चर्चा शुरू करने की योजना बना ली गयी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस सत्र में बिल पर संशोधन और विचार मांगे हैं। सरकार ने भी पूछा है कि इसे सबसे पहले पूरे मुंबई में शुरू किया जाए, मुबई के कुछ खास इलाकों में लागू किया जाये या महाराष्ट्र के कुछ दूसरे इलाकों में भी इस योजना को लागू करके परीक्षण किया जाए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुंबई संभवत भारत का पहला ऐसा शहर बन सकता है जहां 24/7 बाजारों, सिनेमाग्रहों और मॉल्स को खोलने का सिलसिला शुरू होगा।
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इन खास बातों का रखना होगा ध्यान
इस बिल को लागू करने पर सभी प्रतिष्ठानों को कुछ खास मुद्दों पर पूरा ध्यान देना होगा और उससे संबंधित नियमों का पालन करना होगा। ये विषय हैं 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानें और प्रतिष्ठान ही इसके दायरे में आएंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 365 दिन तथा चौबीस घंटे खुले रह सकेंगे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी। इसके लिए इंप्लायर को महिलाओं को ट्रांसर्पोट, लेडीज टॉयलट, क्रैच और फर्स्ट एड तथा कैंटीन की सुविधा भी देनी होगी। ऐसे प्रतिष्ठानों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रावधान बनाया जाएगा। राष्ट्रीय छुट्टियों के साथ पांच पेड फेस्टिवल लीव भी देनी होगी। एक तिमाही में अधिकतम 125 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति होगी और हर दिन अधिकतम 9 घंटे और हफ्ते 48 घंटे कार्य के नियम का पालन करना होगा। ये सुविधा पब, डिस्कोथेक, वाइन शॉप्स और बार के लिए नहीं होगी, शहरों की व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के मद्दे नजर इन्हें र्निधारित समय पर बंद करना अनिवार्य होगा।
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