पैन से आधार करें लिंक: इस वर्ष की 31 दिसंबर तक आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो जाना चाहिए वरना आप अपना इनकम टैक्स रिर्टन फाइल नहीं कर पायेंगे। 31 दिसंबर 2017 तक ऐसा ना करने पर आप डिफाल्टर घोषित हो सकते हैं।
सिम वेरिफिकेशन का आधार कनेक्शन: अगर आप चाहते हैं कि आप का सिम ब्लाक ना हो तो 8 फरवरी 2018 से पहले अपना सिम वेरिफिकेशन करा लें। सरकार ने इस तारीख तक e-KYC वेरिफकेशन का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। इसलिए टेलीकॉम कंपनियों के सेंटर पर जाकर वहां अपनी आधार डिटेल्स या बायोमेट्रिक डिटेल्स तुरंत दे दें ताकि निर्धरित समय में वेरिफिकेशन हो सके।
बैंक डिटेल्स और आधार लिंक: इसी तरह अगर 31 दिसंबर 2017 से पहले आपने अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले तमाम बैंक डिटेल्स सूचित करके आधार से जोड़नी होंगी।
नहीं कराया आधार से पैन लिंक तो होगी ये मुश्किलें
सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार: अगर आपको सब्सिडी वाला राशन, मनरेगा, एनएसएपी, एचआरडी मंत्रालय से मिलने वाली स्कॉलरशिप और पेंशन जैसी किसी भी सरकार संचालित सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ चाहिए तो आपको 31 दिसंबर 2017 से पहले अपनी आधार कार्ड संबंधी जानकारी संबंधित सरकारी विभागों को उपलब्ध करानी है
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