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शासन ने नौ अन्य मामलों को भी राज्य आपदा में दिया स्थान
मृतक के परिजनों को दिया जाएगा चार लाख का मुआवजा
vineet.tiwari@inext.co.in
ALLAHABAD: राज्य सरकार की ओर से अब सांप के काटने और नाव पलटने जैसी घटनाओं को राज्य आपदा माना गया है। ऐसी कुल नौ घटनाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर इन घटनाओं में किसी की मृत्यु होती है तो सरकार की ओर से मुआवजा की राशि प्रदान की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है।
इन पर बनी सैद्धांतिक सहमति
इस संबंध में राज्य आपदा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से आपदा में बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान व लू प्रकोप को स्थान दिया गया था। लेकिन अब नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव व बोरवेल में गिरने से होने वाली मौतों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही वन्य-मानव द्वंद्व यानी मैन एनीमल कनफ्लिक्ट को भी स्थान दिया गया है। सरकार ऐसे मामलों में चार लाख का मुआवजा देगी। इस राशि को परिस्थितियों वश बढ़ाया भी जा सकता है।
अक्सर होती हैं घटनाएं
खासकर इलाहाबाद की बात करें तो नाव पलटने की अक्सर घटनाएं होती है। बारिश में सर्पदंश के मामले भी बड़ी संख्या में आते हैं और इनमें से कईयों की मौत भी हो जाती है। पिछले कुछ सालों में सीवर सफाई के चलते कुछ मजदूरों की जान भी गई है। अभी तक इनके मुआवजे को कोई प्रावधान नही था लेकिन नए नियम के तहत इससे मृतकों के परिजनों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
राज्य आपदा में शामिल घटनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें होने वाली मौतों में सरकार मुआवजा देगी। वन्य-मानव द्वंद्व श्रेणी में अलग से निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
-संजय कुमार,
राहत आयुक्त, उप्र शासन