चेक से होगा भुगतान:
ज्वैलरी बेचने पर 10,000 रुपये से ऊपर का भुगतान सभी ज्वैलर्स कैश में नहीं बल्कि चेक में ही करेंगे।
पुरानी ज्वैलरी बेचने व नई खरीदने में:
इस प्रक्रिया में ग्राहक को दो बार टैक्स देना पड़ेगा। पहले कस्टमर्स ज्वैलर्स को पुरानी ज्वैलरी पर पर रिवर्स चार्ज फिर नई पर जीएसटी देगा।
3 फीसदी देना होगा टैक्स:
इस दौरान पुरानी 50 ग्राम ज्वैलरी पर 3 फीसदी रिवर्स चार्ज और नई 70 ग्राम ज्वैलरी पर 3 फीसदी जीएसटी देना होगा।
लेबर चार्ज पर सर्विस टैक्स:
पुरानी ज्वैलरी को ठीक कराने या फिर उसी को नया रूप दिलाने में लेबर चार्ज पर 18 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा।
मिलें गूगल की जॉब छोड़कर समोसे बेचने वाला एमबीए सेBusiness News inextlive from Business News Desk
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