रिजर्व बैंक का फैसला
दरअसल, एक आदेश का पालन न करने के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत भर में चल रहे मोबाइल वॉलेट की सुविधा को कुछ ग्राहकों के लिए बंद कर सकता है। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार देश में ग्राहकों को लाइसेंस प्राप्त सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों में अपना केवाईसी नॉर्म्स 28 फरवरी 2018 तक पूरा करना है, अगर फरवरी लास्ट तक ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं, तो वे मोबाइल वॉलेट की सुविधा को आगे जारी नहीं रख पायेंगे।
इतने अकाउंट बंद होने की उम्मीद
जानकारी के मुताबिक बहरहाल भारत में 9 परसेंट से भी कम ऐसे ग्राहक है, जिन्होनें अपना केवाईसी कंपनियों को दिया है। इसका मतलब है कि देश में 91 परसेंट से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं, जो मोबाइल वॉलेट अकाउंट बिना केवाईसी प्रक्रिया के चला रहे हैं। उम्मीद है कि इन्हीं 91 परसेंट उपभोक्ताओं के अकाउंट के बंद कर दिए जायेंगे।
ऐसे कर सकते हैं केवाईसी पूरा
पेटीएम, मोबिक्विक, एयरटेल मनी समेत कई कंपनियां मोबाइल वॉलेट की सुविधा को जारी रखने के लिए ग्राहकों को लगातार केवाईसी पूरा का अनुरोध कर रही हैं। केवाईसी पूरा करने के लिए ग्राहकों को अपने मोबाइल वॉलेट को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। इसके बाद उनका मोबाइल वॉलेट पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा।
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