मुंबई (पीटीआई )। पुलिस ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को उद्धव ठाकरे घर के बाहर कथित रूप से हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मंगलवार को मुंबई के सेशन कोर्ट ने दंपति की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उपनगरीय इलाके 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति ने सोमवार को उनके खिलाफ देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। मंगलवार को जब यह मामला अदालत में सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने कहा कि वे जमानत याचिका पर हलफनामे के साथ जवाब देना चाहते हैं। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया।
दंपति के खिलाफ देशद्रोह का आरोप भी है जोड़ा
दंपति को मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। नवनीत राणा को भायखला महिला जेल भेजा गया, जबकि उनके पति रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल में भेज दिया गया। राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने सोमवार को कहा कि दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत से अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। साथ ही मर्चेंट ने कहा था कि खार पुलिस ने शुरू में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) के तहत राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन रिमांड के समय, पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत को बताया कि उन्होंने पहली एफआईआर में दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह का आरोप भी जोड़ा है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका में कहा गया है कि 'मातोश्री' के पास हनुमान चालीसा करना किसी नफरत को बढ़ाना नहीं है। साथ ही 153 (ए) के तहत आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भी जारी किया था
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