नई दिल्ली (एएनआई)। वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि वह भारत के चीफ जस्टिस से रिस्पॉन्स मिलने के बाद ही याचिका पर सुनवाई करेगी। जिसपर बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि हमने रजिस्ट्री से पूछताछ की है। साथ ही बताया कि फाइलें सीजेआई के समक्ष रखी गईं है। लेकिन वहां से कोई संवाद नहीं हुआ है। हम मामले की सुनवाई तब तक नहीं कर सकते जब तक कि यह हमें नहीं सौंपा जाता। जिसके कारण आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है अपील

बता दें राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पासड गुरुवार को एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। जिसमें अभी चल रहे राज्यसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने और छह विधायकों द्वारा डाले गए वोटों को अलग-अलग रखने की मांग की गई है। बता दें छह विधायक मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए थे। लेकिन वह बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य घोषित किए गए थे।

2019 को स्पीकर ने उन्हें कांग्रेस का विधायक कर दिया था घोषित

बसपा के छह विधायक दिसंबर 2018 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। जिन्‍होंने 16 सितंबर, 2019 को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को बताया था कि उन्होंने अपने राजनीतिक दल का कांग्रेस में विलय कर दिया है। जिसके बाद 18 सितंबर, 2019 को स्पीकर ने उन्हें कांग्रेस का विधायक घोषित कर दिया था। बता दें याचिकाकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी । याचिका में अध्यक्ष द्वारा दिए आदेश को रद्द करने और छह विधायकों को दलबदल के लिए विधानसभा के सदस्यों के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया गया था।

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