प्रयागराज (एएनआई)। Atiq Ahmed News Update : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 2007 के उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और तीन अन्य को दोषी ठहराया। सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में व अतीक अहमद व दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया। माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत छह अन्य को अदालत ने बरी कर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई से पहले, उनके आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई थी। उनके अधिवक्ता के आवास के बाहर भी सुरक्षा तैनात की गई है।
नैनी जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी
गैंगस्टर से नेता बने और मामले के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात से 24 घंटे से अधिक लंबी ड्राइव के बाद सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। उमेश पाल अपहरण मामले में उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। नैनी जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और जेल परिसर के बाहर वर्दीधारी कर्मियों की भारी तैनाती देखी गई थी। अतीक अहमद को रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की 45 सदस्यीय टीम ने अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर निकाला, जहां वह बंद था।
अतीक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी
साबरमती जेल से बाहर निकलते हुए अहमद ने बाहर इंतजार कर रहे संवाददाताओं से कहा कि अदालत के आदेश का पालन करने के बहाने उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। अतीक उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की बीती 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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