कानपुर। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति व सेवानिवृत्त जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उच्च राजद्रोह मामले में फैसले के बाद अपना एक बयान जारी किया है। उसमें कहा है कि विशेष अदालत द्वारा लिए गए निर्णय से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बहुत ठेस पहुंचा है। आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा, 'एक पूर्व सेना प्रमुख, पाकिस्तान में 40 साल से अधिक समय तक देश की सेवा करने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष और देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से देशद्रोही नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि इस मामले में ढेर सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया है, इसके अलावा इस मामले में आत्मरक्षा के मौलिक अधिकार को वंचित रखा गया है।'

संविधान के अनुसार होना चाहिए न्याय
आईएसपीआर ने कहा, 'पाकिस्तान सेना को उम्मीद है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुसार न्याय होगा।' बता दें कि मंगलवार को इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने मुशर्रफ को उच्च राजद्रोह का दोषी पाया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी पूर्व सेना प्रमुख और देश के शासक को मौत की सजा सुनाई गई है। अनुपस्थिति में सजा पाए मुशर्रफ 2016 से देश से बाहर हैं, तब उन्हें विदेश में चिकित्सा उपचार लेने के लिए जमानत पर छोड़ने की अनुमति दी गई थी। पूर्व सैन्य प्रमुख फिलहाल दुबई में हैं। इस महीने की शुरुआत में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक वीडियो बयान में मुशर्रफ ने देशद्रोह के मामले को बिल्कुल निराधार बताया। उन्होंने कहा, 'मैंने 10 साल तक अपनी सेवा दी है। मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। यह मामला है जिसमें मुझे नहीं सुना गया है और मैं पीड़ित हो गया।'


जिनेवा में थे इमरान खान

जियो टीवी के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को मुशर्रफ की सजा पर चर्चा के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई है। जब मुशर्रफ के खिलाफ मंगलवार को फैसला सुनाया गया तो इमरान खान जिनेवा में थे, वह वहां 'ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम' में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। पाक सेना की आपत्ति के बाद सरकार ने भी, फैसले के लिए अपने आरक्षण को व्यक्त करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 10-ए के तहत निष्पक्ष परीक्षण के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है। वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सरकार विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का विरोध नहीं करेगी।

Parvez Musharraf Death Penalty: पाकिस्‍तान की विशेष अदालत ने सुनाई परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा

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