पटना हाईकोर्ट ने दिया मांझी को झटका

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अहम फैसले लेने की क्षमता पर रोक लगाकर मांझी को एक जोरदार झटका दिया है. पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 20 फरवरी को सदन में होने वाली विश्वासमत प्रक्रिया से पहले कोई बड़े फैसले ना लें. गौरतलब है कि जीतन राम मांझी ने हाल ही में सामान्य वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने जैसे फैसलों पर अपनी हामी भरी है. इसके साथ ही कई नए पद सृजित करने का फैसला भी दिया है.

कोर्ट ने लगाई ऐन मौके पर रोक

सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी आदेश पास करने के बाद शनिवार को बिहार सीएम ने एक अहम फैसला उठाया था जिसके अनुसार पासवान जाति को महादलित कैटेगरी में डालने का निर्णय लिया गया. गौरतलब है कि पूर्व बिहार सीएम नीतीश कुमार ने महादलित कैटेगरी बनाई थी और पासवान जाति को इससे अलग रखा था. लेकिन वर्तमान सीएम मांझी ने नीतीश के फैसले को बदलकर पासवान जाति को भी इस कैटेगरी में डाल दिया. इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने मांझी की किसी भी बड़े फैसले लेने पर पाबंदी लगा दी.

Hindi News from India News Desk

National News inextlive from India News Desk