* इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन एक्टिव* अगर आधार और पैन कार्ड में स्पेलिंग में है अंतर तो भी कर सकेंगे लिंक1 जुलाई के बाद रिजेक्ट
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पैन कार्ड धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें। जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड के 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। अगर पैन रिजेक्ट हो गया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे।
नाम सुधारने का था दबाव
सरकार के इस आदेश के बाद देशभर में पैन कार्ड में लिखे नाम को सुधारने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार और पैन में लिखी स्पेलिंग अलग-अलग होने पर भी इन्हे लिंक किया जा सकता है।
बिना आधार नहीं कर पाएंगे रिटर्न फाइल, जानें कैसे लिंक करें पैन से आधार
इस तरह किया जा सकता है लिंक
* सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें।
&राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे।
* लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें।
यहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें।
* अब पैन और आधार नंबर के कॉलम के बाद नेम एज आधार का कॉलम होगा। जिसमें आधार कार्ड में लिखा नाम नाम लिखना होगा।
* इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार पर जाकर इसे सब्मिट कर दें।
आधार बनवा लीजिए नहीं तो 1 जुलाई के बाद भूल जाइए ये 6 कामBusiness News inextlive from Business News Desk
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