इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
पाकिस्तान की एक आतंक निरोधी अदालत ने 18 दिसंबर को मुंबई हमला मामले में उसे जमानत दे दी थी, जिसके बाद उसे एक अन्य मामले में हिरासत में ले लिया गया था. लखवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिला प्रशासन के आदेश को सस्पेंड करने का फैसला दिया था. कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों के बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने लखवी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था और उसे फिर हिरासत में रखने का आदेश जारी कर दिया गया था. इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने लखवी को हिरासत में लेने के इस्लामाबाद जिला प्रशासन के आदेश को निलंबित करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी.

मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड
गौरतलब है कि लखवी उन सात आतंकियों में शामिल है जिन पर 26/11 मुंबई हमले की साजिश करने और उसमें मदद करने का आरोप है. अन्य छह आरोपी हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, युनूस अंजुम, जमिल अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल माजिद हैं. माना जाता है कि मुंबई हमले के दौरान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का संचालन प्रमुख था. पाक अदालत में इस मामले में सुनवाई काफी धीमी गति से चल रही है जिसे लेकर भारत कड़ा विरोध भी जताता रहा है.

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