नई दिल्ली/इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसलर एक्सेस की सुविधा के लिए भारत को प्रस्ताव भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि 'हम पाकिस्तान को कूटनीतिक माध्यमों से जवाब देंगे।' पिछले महीने, आईसीजे ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को जाधव तक पूर्ण काउंसलर एक्सेस प्रदान करने का निर्देश दिया।
अप्रेल में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने सुनाई थी सजा
भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, 49 वर्षीय, कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) की शरण ली थी।
ICJ के फैसले के दो सप्ताह बाद पाकिस्तान का कदम
साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा, 'पाकिस्तान, भारतीय उच्चायोग को औपचारिक रूप से सूचित करने के बाद भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।' यह कदम आईसीजे के 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव की सजा और कारावास की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने और बिना किसी देरी के भारत को काउंसलर एक्सेस देने के आदेश के दो सप्ताह बाद आया है।
पाकिस्तान ने नहीं किया था वियना कन्वेंशन का पालन
अपने 42 पन्नों के फैसले में, ICJ ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के नियमों का पालन नहीं किया है, जो देशों को उनके नागरिकों को विदेश में गिरफ्तार किए जाने पर कांउंसलर एक्सेस का अधिकार देता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को ईरान से कथित तौर पर घुसने के बाद बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। हालांकि, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके व्यापारिक हित थे।पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसलर एक्सेस की सुविधा के लिए भारत को प्रस्ताव भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि 'हम पाकिस्तान को कूटनीतिक माध्यमों से जवाब देंगे।' पिछले महीने, आईसीजे ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को जाधव तक पूर्ण काउंसलर एक्सेस प्रदान करने का निर्देश दिया।
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