सांसद का करियर खत्म कर देना सही नहीं होगा
इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ को आगामी संसदीय चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया और उन्हें आगामी आम चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि सिर्फ संपत्ति की जानकारी नहीं देने के आधार पर किसी सांसद का करियर खत्म कर देना सही नहीं होगा।
तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता ने फैसले को स्वीकार किया
बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी आमदनी का स्रोत बताया और अदालत ने इसे पर्याप्त माना। 27 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी में अपनी नौकरी और अपना मासिक वेतन नहीं बताने के आरोप में उन्हें जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया था। पीएमएल-एन के नेता आसिफ ने उस आदेश को इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि आसिफ को अदालत में घसीटने वाले तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता मुहम्मद उस्मान डार ने अदालत के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि वे उन्हें चुनाव में हरा देंगे।
नसीरुल मुल्क को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया
गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीरुल मुल्क को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पाकिस्तान की मौजूदा संसद का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो चुका है। लेकिन, आम चुनाव 25 जुलाई को होने हैं। 67 वर्षीय नसीरुल मुल्क आम चुनाव के नतीजे आने और नई सरकार बनने तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
इंडोनेशिया के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर से मिलने मलेशिया पहुंचे मोदी
पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में शुरू किया पतंग महोत्सव, इस मुस्लिम बहुल देश की भारत से हैं काफी समानताएं
International News inextlive from World News Desk