कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पाकिस्तान की संसद ने आर्मी लॉ में संशोधन करते हुए सेना और देश की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील जानकारी को लीक करने पर पांच साल तक की जेल का प्रावधान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते सीनेट द्वारा इसी बिल को पारित किए जाने के बाद नेशनल असेंबली ने कड़े पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया है। दोनों सदनों से समर्थन के बाद प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी के साइन के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।
इंफॉर्मेशन बताने पर सख्त सजा
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 में अधिनियम में धारा 26-ए जोडऩे का प्रस्ताव है, जिसके तहत कोई भी शख्सजो किसी भी जानकारी का खुलासा करता है या खुलासा करने की वजह बनता है।।। उसे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
इमरान की अरेस्टिंग के बीच आया प्रस्ताव
यह कदम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और विपक्षी नेता इमरान खान के सपोर्टर्स को न्याय के कटघरे में लाने के मौजूदा सरकार के प्रयासों के बीच आया है, जिन्होंने कथित भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को कई प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को बाद में रिहा कर दिया गया।
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