कानपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ऑड-ईवन योजना को कुछ दिनों के लिए लागू किया जाएगा। यह रूल्स यहां 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन यह सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने वालों को करीब 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: The scheme will be applicable from 8 am to 8 pm, except on Sundays. Violating the odd-even scheme will incur a fine of Rs 4000. https://t.co/iDmvTa1Ev2
— ANI (@ANI) October 17, 2019
प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ही यह ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे एक दिन ऑड तो एक दिन ईवन नंबर की गड़ियां चलेंगी। खास बात तो यह है कि यह रूल केवल चार पहिया वाहनों पर ही लागू हेागा।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Odd-even scheme will be implemented from 4th November to 15th November. The scheme will also include vehicles coming from other states, and only be implemented on non-transport 4-wheeled vehicles, 2-wheelers will be exempted. pic.twitter.com/iXvEv54ss8
— ANI (@ANI) October 17, 2019
दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा
दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा। वहीं कुछ विशेष लोगों को इस नियम में छूट दी जा रही है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राहत नहीं है। उन्हें इसे फाॅलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों, कैग, उपसभापति राज्यसभा और लोकसभा के उप अध्यक्ष पर ऑड-ईवन नहीं लगेगा।
Delhi CM: President, Vice President, PM, Governors, CJI, Speaker of Lok Sabha, vehicles of union Ministers, Rajya Sabha & Lok Sabha Leaders of Opposition, Vehicles of Chief Ministers of States & UTs, will be exempted from odd-even scheme.Delhi CM & Ministers will not be exempted. pic.twitter.com/bhkE3F7avz
— ANI (@ANI) October 17, 2019
इन लोगाें को भी मिलेगी ऑड-ईवन से छूट
दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकायुक्त और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी छूट मिलेगी।राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों पर यह नियम नहीं लागू होगा।
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