नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन स्कीम को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि यह स्कीम देश की राजधानी में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू रहेगा। यह देखते हुए कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब हो गई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा की सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय सुबह 9.30 बजे और 10.30 बजे खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम के दौरान ऐप आधारित कैब्स द्वारा कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया जाएगा।
सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी यह स्कीम
केजरीवाल ने कहा कि सरकार आने वाले एक सप्ताह में शहर में 50 लाख प्रदूषण-रोधी मास्क वितरित करेगी। केजरीवाल ने कहा कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के लिए दिल्ली के लोगों को दोषी ठहराना गलत है। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया था कि ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने वालों को करीब 4000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन यह स्कीम सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगी।
ऑड-ईवन सिस्टम तोड़ने पर दिल्ली सीएम भी भरेंगे 4000 रुपये जुर्माना, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा
दो पहिया वाहनों पर यह रूल नहीं लागू होगा। वहीं कुछ विशेष लोगों को इस नियम में छूट दी जा रही है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को राहत नहीं है। उन्हें इसे फाॅलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों, कैग, उपसभापति राज्यसभा और लोकसभा के उप अध्यक्ष पर ऑड-ईवन नहीं लगेगा।
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