बैन लगाने का क्या है कारण
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महेश जगादे ने बताया कि, नए आदेश का सर्कुलर जारी कर दिया गया है. इसके चलते अब कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ी के पीछे 'Horn Ok Please' नहीं लिखवा सकता. खासतौर पर ट्रक और टेंपो वाले इस तरह के फ्रेज अक्सर लिखवा लेते हैं. वहीं स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस के मुताबिक, इस प्रतिबंध का मुख्य मकसद नॉयस पॉल्यूशन में कमी लाना है. जब कोई वाहन इस तरह के फ्रेज लिखवा लेते हैं, तो अन्य वाहन चालक बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे नॉयज पॉल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है.

नई शुरुआत की पहल
वैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरु किए गए इस अभियान से बदलाव की उम्मीद की जा रही है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जगादे का कहना है कि, सड़कों से संबंधित रूल्स को लेकर कल्चरल चेंज की सख्त आवश्यकता है. ऐसे में राज्य के सभी वाहनों की चेकिंग शुरु हो जाएगी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसने इस तरह का कोई रूल्स निकाला हो.

परमिट तक कैंसल हो सकता है
खबरों की मानें, तो अगर कुछ ही दिनों में वाहनों की चेकिंग शुरु हो जाएगी. और अगर किसी ट्रक या टेंपो में यह लिखा पाया गया तो वाहन चालक को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके चलते परमिट सस्पेंशन भी हो सकता है. वहीं 500 रुपये को फाइन भी देना पड़ेगा. फिलहाल यह रूल महाराष्ट्र से बाहर भी लागू होगा कि, नहीं इसको लेकर अथॉरिटीज प्लॉन बना रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी यह ट्रेंड में बना हुआ है.

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