एक जनवरी 2016 से लागू होगा नियम
एक जनवरी 2016 से भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों सम्बद्ध एवं अधीनस्त कार्यालयों स्वायत्तशासी निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कनिष्ठ स्तर के पदों के लिए कोई भी भर्ती इंटरव्यू से नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत भविष्य की रिक्तियों के लिए सभी विज्ञापन साक्षात्कार के बिना होंगे। डीओपीटी ने कहा कि भर्तियों के लिए साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय समूह सी और बी श्रेणी के अराजपत्रित पदों के साथ सभी समकक्ष पदों के लिए है। कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा इंटरव्यू से अलग है इसलिए वे जारी रह सकती हैं। ये परीक्षाएं योग्यता परीक्षण से जुडी होंगी। ऐसी परीक्षाओं में अंकों के आधार पर आकलन नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट मंत्री य प्रभारी मंत्री की मंजूरी आवश्यक
आदेश में कहा गया है कि रिपोर्ट मंत्री या प्रभारी मंत्री द्वारा मंजूर होनी चाहिए। उसमें पदों के नाम एवं संख्या होनी चाहिए जिसके लिए इंटरव्यू समाप्त किये गए हैं। उसमें उन पदों के नाम एवं पदों की संख्या भी होनी चाहिए जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभागों के अधिकार क्षेत्र के तहत छूट मांगी जा रही है। इसी तरह से उसने सभी मंत्रालयों से कहा कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दें। वहीं गैर कार्यकारी स्तर के पदों पर भर्ती के लिए एक संशोधित व्यवस्था अपनायें और इंटरव्यू खत्म कर दें।
डीपीटीओ को भेजना होगा प्रस्ताव
किसी विशिष्ट पद के लिए मंत्रालय या विभाग भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो छूट की मांग वाला एक विस्तृत प्रस्ताव मंत्री या प्रभारी मंत्री की मंजूरी से डीओपीटी को भेजना होगा। मंत्रालयों को इस संबंध में सात जनवरी तक डीओपीटी को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
Business News inextlive from Business News Desk