लंदन (एएनआई)। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देश से भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। नीरव मोदी, जो पीएनबी घोटाले में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का मुख्य आरोपी है। वो घोटाले के बाद भारत से भाग गया था।
9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण को लेकर की थी अपील
पंजाब नेशनल बैंक में लार्ज स्केल फ्राड सार्वजनिक होने से पहले 2018 में हीरा कारोबारी भारत से बाहर भाग गया था, जिस पर उसने कहा था कि, अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो इसके भी काफी चांस है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। इसी साल 9 नवंबर को, नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत में अपने प्रत्यर्पण को लेकर अपील करते हुए एक आवेदन दायर करने की अनुमति मांगी थी, जो दो सप्ताह बाद गुरुवार को खारिज कर दी गई।
विदेश मंत्रालय ने फैसले की प्रशंसा की
विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज करने के यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट के फैसले की जमकर प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि, भारत फाइनेसिंयल मामलों में भगोड़ों के प्रत्यर्पण पर काफी सख्ती से काम कर रहा है ताकि वे भारत वापस आकर यहां की न्यास व्यवस्था को फेस करें। हम ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले की प्रशंसा करते हैं। हम उसे जल्द से जल्द भारत लाकर, उसपर उचित कार्रवाई करना चाहते हैं।
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