राष्ट्र प्रमुखों को मिली है छूट
न्यूयॉर्क की अदालत में बुधवार को मोदी के खिलाफ 2002 दंगो को लेकर सुनवाई की गई. हालांकि इस सुनवाई में मोदी को क्लीन चिट मिल गई है और यह मुकदमा खारिज कर दिया गया. सुनवाई के दौरान जज एनलिसा टोरेस ने कहा कि एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते अमेरिका में मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता. अब ऐसे में उनके ऊपर लगे सभी आरोप खारिज किये जाते हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी कानून में विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को छूट मिली हुई है. इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले साल सितंबर में मोदी की अमेरिका यात्रा की पूर्व संध्या पर एक अनजान से मानवाधिकार संगठन ने गुजरात दंगों को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस संगठन ने दावा किया गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिंसा को रोकने में नाकामयाब रहे थे.
लगते रहे हैं आरोप
आपको बताते चलें कि साल 2002 में गुजरात में काफी भयंकर दंगा हुआ था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी. इस दंगे में दोनों ओर से कई लोग मारे गये थे. हालांकि उस दौरान नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे, अब ऐसे में उनके ऊपर इस दंगे को न रोकने के आरोप लगते रहे. अमेरिका के साथ-साथ भारत में भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दाखिल किये गये थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें यहां भी क्लीन चिट दे दी थी. इसके अलावा उस दौरान इस मामले को लेकर अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से भी इंकार कर दिया था, जो बाद में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा.
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