पैन कार्ड बना सबसे अहम
अब से बैंकों में किसी भी लेन-देन पर सरकार ने पैन कार्ड की अनिवार्यता के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स नियम और कानून के तहत प्रावधान 14बी में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार 50 हजार से 2.5 लाख रुपए तक के जमा राशि पर सरकार नजर रख रही है। पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक खाते में जमा करते हैं तो उनके लिए भी नियमों में बदलाव किए हैं। जिनके अकाउंट पैन से जुड़े नहीं हैं उन्हें अब 50 हजार रुपए से ज्यादा नकदी जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना ही होगा।
ऐसा नहीं किया तो अकाउंट होगा फ्रीज
50 हजार रुपए से कम की राशि बार-बार बैंक में जमा कराने पर भी आप आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं। फिर आपको अपने पैन की पूरी जानाकरी देनी होगी। अगर आपने बैंक में पैन नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने अपने अकाउंट होल्डर्स से 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स अपडेट करने को कहा है। बैंकों का कहना है कि पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 भरें। बैंक ने इसके लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है। जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्स देना मैंडेटरी किया गया था। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने कहा है कि जनधन अकाउंट सहित जीरो बैलेंश वाले अकाउंट के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे।
यहां घोषित कर सकते हैं ब्लैक मनी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की है। जिसके नियम लागू हो चुके हैं। योजना के तहत उन लोगों को एक बार फिर ब्लैकमनी की घोषणा करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने अबतक नहीं की है। नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत कोई भी 31 मार्च तक 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी अघोषित आय की जानकारी दे सकता है। अगर बलैकमनी के बारे में खुद नहीं बताया और यह पकड़ा गया तो इस पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगाई जाएगी। नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत लोगों के लिए नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometaxgov.in बनाई गई है। जिसके जरिए लोग अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। इसके तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जा रहे हैं।
नये नियम
नोटबंदी के बाद अघोषित आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। इस इनकम पर 10% पेनल्टी लगेगी। 30% टैक्स पर 33% सरचार्ज अलग से लगेगा। अघोषित इनकम खुद नहीं बताई तो टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी। 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगी।
10 लाख पर टैक्स
इसमें से 30% यानी 3 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे। 10% यानी एक लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे। 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 3 लाख रुपए पर 99 हजार रुपए। 10 लाख पर टोटल टैक्स 50% लगेगा। यानी 10 लाख में से 4,99,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।
20 लाख पर टैक्स
30% यानी 6 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे। 10% यानी 2 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे। 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 6 लाख रुपए पर 1 लाख 98 हजार रुपए। 20 लाख पर टोटल टैक्स करीब 50% लगेगा। यानी 20 लाख में से 9,98,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।
50 लाख पर टैक्स
30% यानी 15 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा होंगे। 10% यानी 5 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में जमा किए जाएंगे। 33% सरचार्ज लगेगा 30% टैक्स पर यानी 15 लाख रुपए पर 4,95,000 रुपए लगेगा। 50 लाख पर टोटल टैक्स करीब 50% लगेगा। यानी 50 लाख में से 24,95,000 रुपए आपको बतौर टैक्स चुकाने होंगे।
भरना होगा डिक्लेयरेशन फॉर्म
बैंक में पैसा जमा करने के बाद व्यक्ति को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास डिक्लेयरेशन के जरिए पैसा डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयरेशन के जरिए पैसा डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयरेशन के लिए सरकार द्वारा तय किया गया फार्म भरना होगा और इसके बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा।
ये करना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिना हिसाब का पैसा डिक्लेयर करते हुए अगर कोई व्यक्ति जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता देता है तो उसका डिक्लेयरेशन रद्द हो जाएगा और स्कीम के तहत चुकाया गया टैक्स और पेनल्टी भी वापस नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा। यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्कीम के तहत डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
ऑपरेशन क्लीन
ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत सरकार उन खातों पर नजर रख रही है जिनमें 8 नवंबर के बाद से हैवी कैश डिपॉजिट हुआ है। ऐसे में विभाग ने 8 लाख खातों की पहचान की है। जिन बचत खातों में 2.5 लाख रुपए जमा हुए हैं उन्हें भी आईटी की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। जिन्होंने टुकड़ों में ढाई लाख रुपए जमा कराए हैं वो भी इनमे शामिल हैं। नोटिस के जवाब से अगर आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे तो अकाउंट होल्डर्स से पूछताछ की जाएगी।
कैश गिफ्ट या डोनेशन पर नियम
नोटबंदी के बाद लिया गया 20 हजार रुपए या उससे ज्यादा कैश गिफ्ट या डोनेशन की जानकारी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। सरकार ने कहा कि अगर टैक्स पेयर ने किसी से नोटबंदी के बाद 20 हजार या ज्यादा का कैश गिफ्ट लिया है तो उसकी पूरी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना जरूरी है।
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