नई दिल्ली (आईएएनएस)। NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट-यूजी परीक्षा के आयोजन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की। इससे पहले सुबह सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सूची में सबसे ऊपर रखने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता पक्ष ने मामले को आगामी सोमवार के लिए लिस्ट करने का सुझाव दिया क्योंकि उन्हें बुधवार देर रात केंद्र और नेशनल टेस्ट एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर हलफनामे सौंपे गए थे।

इसलिए रखी गयी 18 जुलाई

हालांकि, केंद्र के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगामी सोमवार और मंगलवार को पेश होने में व्यक्तिगत कठिनाई व्यक्त की। ऐसे में बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने पार्टियों के संयुक्त अनुरोध पर 18 जुलाई को NEET परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं के बैच को लिस्ट करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी है।

कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखी

नए हलफनामें में केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखी है जिसके कारण इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में असामान्य अंक आए। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 550 से 720 की सीमा में यह वृद्धि शहरों और केंद्रों में दिखी है।

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