बलूचिस्तान की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अदालत में कहा कि जब तक अकबर बुगती हत्याकांड का मुकदमा इस्लामाबाद या रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका पर कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आरोपी मुशर्रफ़ को उनके फार्महाउस में रखा जाए, जिसे जेल में बदल दिया गया है.
बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक ने बताया कि इस मामले के जांच अधिकारी सरदार खान ने इस्लामाबाद आतंकवाद विरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी के सामने आरोपी परवेज़ मुशर्रफ़ के चौदह दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की.
इस पर अदालत का कहना था कि पहले यह तो स्पष्ट हो कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं. अदालत के आदेश पर नवाब अकबर बुगती हत्या के मामले की जांच टीम ने परवेज़ मुशर्रफ़ को गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि प्रथम आईजी क्राइम ब्रांच क्वेटा के नेतृत्व में पुलिस की चार सदस्यीय टीम बारह जून को मुशर्रफ़ को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी.
इससे पहले पूर्व सैन्य अध्यक्ष के दो मामलों में क्लिक करें जमानतें मंजूर हो चुकी हैं. एक मामला पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या का है और दूसरा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को नज़रबंद करना हैं.
जांच अधिकारी सरदार खान का कहना था कि बलूचिस्तान सरकार ने नवाब अकबर बुग्ती की हत्या का मुकदमा इस्लामाबाद या रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है.
जांच टीम की ओर से अदालत में जमा करवाए गए पर्चा रिमांड में इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि प्रतिबंधित संगठनों से मुशर्रफ़ को मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं.
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