नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मेट्रो ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि 100 से अधिक लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मण्डली 21 सितंबर से अनुमति दी जाए। हालांकि, 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए कुछ आराम के साथ, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्देश में, गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी नियंत्रण क्षेत्र के बाहर स्थानीय तालाबंदी लागू नहीं करेंगी। बता दें अभी कुछ राज्य सरकारों ने कुछ जिलों और वीकेंड में लाॅकडाउन लगा रखा है।
21 सितंबर से समारोहों को इजाजत
कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा पहली बार 25 मार्च से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इसे 31 मई तक चरणों में बढ़ाया गया था। देश की अनलॉक प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों के क्रमबद्ध फिर से शुरू होने के साथ शुरू हुई थी। अनलॉक 4 चरण के तहत, 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डलों की अनुमति होगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर के प्रावधान के साथ अनिवार्य रूप से आयोजित किया जा सकता है। राजनीतिक और अन्य सभाओं को आयोजित करने की अनुमति बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आई थी, जो अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं।
स्कूल-काॅलेज 30 सितंबर तक बंद
गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर केवल सम्मान क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में अपने विद्यालयों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है।
सिनेमा हाॅल अभी भी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान यात्रियों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) और रेल मंत्रालय (MOR) के परामर्श से 22 सितंबर से निलंबित की गई मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, MOHUA द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि मेट्रो ट्रेनें चलाने के लिए एसओपी पहले से ही हैं।
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