सजा के साथ जुर्माना भी
ठाणे में एक ऐसा ही मामला आया है। जिसमें एक युवक ने महिला को छम्मक-छल्लो शब्द कहा था। जिस पर ठाणे कोर्ट ने उसे अदालत उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही एक रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करना 'एक महिला का अपमान करने के बराबर है। गौरतलब है कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'रॉ वन' के एक हिट गाने में इस शब्द का इस्तेमाल हो चुका है।
अदालत से लगाई गुहार
कोर्ट तक मामले को ले जाने वाली महिला के मुताबिक, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढिय़ों पर रखा था। आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई चीजें कहने के बीच उसने महिला को 'छम्मक-छल्लो' कहकर पुकारा। इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रुख किया।
8 साल बाद फैसला
8 साल बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने उनके मामले को उचित ठहराते हुए कि आरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है।
क्या कहा कोर्ट ने
छम्मक-छल्लो एक हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है।
-भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है।
-आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है।
-यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आता है।
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