- पहले और दूसरे फेज के दागी प्रत्याशियों से आयोग ने मांगी जानकारी
- अखबारों के अलावा पार्टी को अपनी वेबसाइट पर देना था प्रत्याशी का ब्योरा
- आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी नहीं अपलोड कर रहे जानकारी
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ashok.mishra@inext.co.in
LUCKNOW: लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कदम उठाने की तैयारी में है जिन्होंने आयोग के निर्देश के बावजूद अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। आयोग ने इस बाबत साफ निर्देश दिए थे कि दागी उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मीडिया में देनी होगी। साथ ही जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको टिकट दिया है, उसे भी अपनी वेबसाइट पर प्र्रत्याशी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी अपलोड करनी होगी। अब आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जो अपने मुकदमे छिपाने की कवायद कर रहे हैं।
जल्द भेजा जाएगा नोटिस
चुनाव आयोग ने उन दागी प्रत्याशियों की फेहरिस्त बनानी शुरू कर दी है जिन्होंने पहले और दूसरे चरण में अपनी दावेदारी पेश की है। आयोग जल्द ही ऐसे प्रत्याशियों को नोटिस भेजने जा रहा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस बाबत आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन नहीं किया है और अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने से कतरा रहे हैं। नोटिस का जवाब मिलने के बाद उनकी उम्मीदवारी के बारे में आयोग द्वारा फैसला लिया जाएगा। दरअसल आयोग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि प्रत्याशी और राजनैतिक दल इस बाबत जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम दलों की वेबसाइट पर भी इस बाबत सूचनाएं अपलोड नहीं की गयी है।
पहले चरण के दागी उम्मीदवार
योगेंद्र दहिया, हाजी मोहम्मद याकूब, सेवाराम कसाना, इमरान मसूद, राजा भारतेंदु सिंह, अफजाल, चौधरी मोहकम, दिव्य योग माया सरस्वती, राघव लखनपाल, विनोद कुमार नागर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सुनील नायर, विजय कुमार सिंह, हरेंद्र अग्रवाल, किरन आरसी जाटव, डॉक्टर सलीम अहमद, सतवीर, मलूक नागर, प्रदीप कुमार, राजेंद्र अग्रवाल, ईलम सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, संजीव कुमार बालियान, जितेंद्र सिंह।
दूसरे चरण के दागी उम्मीदवार
योगेश वर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, राजबब्बर, बिजेंद्र सिंह, राजकुमार चाहर, मोहम्मद शकील, अशोक कुमार पांडेय, नरेंद्र सिंह, दीपक चौधरी, भगवान शर्मा, भोला सिंह, अंबेडकरी हसनूराम, नवाब गुलचमन शेरवानी, मतलूब अहमद, रामजी लाल विद्यार्थी, बंशी सिंह, तेज सिंह, रामजी लाल सुमन, गिरीश चंद्र।
ये दिए गये हैं निर्देश
- दागी उम्मीदवारों और संबंधित राजनैतिक दल को समाचार पत्रों में नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने से दो दिन पहले तीन बार मुकदमों की जानकारी देनी होगी।
- उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को टीवी चैनलों पर भी यह घोषणा प्रकाशित करनी होगी। दलों को अपनी वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी अपलोड करनी होगी।
- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों को आगाह किए जाने और जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव में हुए खर्च के हिसाब के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जमा करानी होगी जिनमें यह घोषणा प्रकाशित की गयी थी।
- उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष यह घोषित करना है कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।
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प्रत्याशियों को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश आयोग द्वारा दिए गये है। इसके अलावा राजनैतिक दलों को भी इस बाबत जानकारी देनी है। चुनाव आयोग पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को नोटिस भेजने जा रहा है जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया है। इस बारे में राजनैतिक दलों से भी जवाब तलब किया जाएगा।
योगेश्वर राम मिश्र, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी