-भटक रहे नेताओं को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लांच किया 'सुविधा पोर्टल' और 'एप'
PRAYAGRAJ: गाडि़यों और रैलियों की परमिशन के लिए अधिकारियों का चक्कर काट रहे नेताओं को इलेक्शन कमीशन ने बड़ी राहत दी है. अब उन्हें परमिशन के लिए किसी की चौखट पर जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए 'सुविधा पोर्टल' और एप के जरिए वे घर बैठे अप्लीकेशन दे सकते हैं.
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इस तरह खुलेगा एप व पोर्टल
-परमिशन के लिए नेताओं को https:// suvidha.eci.gov.in वेबसाइट को सर्च करना पड़ेगा.
-गूगल प्ले स्टोर से 'सुविधा एप' को वे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
-पोर्टल खोलने के बाद आवेदक को दो ऑप्शन दिखाई देंगे.
-इसमें जनरल इलेक्शन दु द हाउस ऑफ पीपल 2019 कॉल सेलेक्ट करना होगा.
-इसे सेलेक्ट करते ही स्क्रीन पर अपने आप एक फार्म खुल कर आ जाएगा
-इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर भरना होगा
-मोबाइल नंबर डालते ही एसएमएस के जरिए आवेदक को एक ओटीपी नंबर मिलेगा
-इसे सबमिट करते ही अप्लीकेशन लिखने के लिए एक ऑप्शन खुल कर आ जाएगा
-इस पर सारी डिटेल भरने के बाद एक फॉर्म कम्प्यूटर या मोबाइल पर ही मिलेगा
-इस फार्म को अच्छी तरह से भरने के बाद तुरंत आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा.
-खास बात यह है कि फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अपलोड करना होगा, तभी स्टेटस जान सकेंगे.
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इवेंट के 48 घंटे पहले करें आवेदन
फार्म भरकर अपलोड करने के बाद परमिशन के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक फार्म खुल जाएगा. इसमें कैंडिडेट्स को अपने जिले का नाम, विधानसभा, पार्टी के प्रतिनिधि, तहसील, थाने को सेलेक्ट करना पड़ेगा. इतना ही नहीं इवेंट की शुरुआत और समापन की डेट व लोकेशन भी शेयर करना होगा. परमिशन इवेंट से 48 घंटे पहले अप्लाई की जा सकती है. इसके बाद कैंडिडेट की अप्लीकेशन जांच के लिए सम्बंधित अधिकारी तक चली जाएगी. अगर कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि उसकी अप्लीकेशन का स्टेटस क्या है तो इसके लिए उसे वहीं ऑनलाइन चेक करने का आप्शन भी मिलेगा.
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इसके लिए दी जाएगी परमिशन
कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेज आर्क
लाउडस्पीकर एंड टेक आउट प्रोसेशन
बगैर लाउडस्पीकर गाडि़यों के लिए परमिशन
गाडि़यों के लिए परमिशन
स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग एंड लाउडस्पीकर
होल्ड मीटिंग एंड लाउडस्पीकर
हेलीकॉप्टर एंड हेलीपैड
कैंडिडेट्स व बड़े नेताओं की सभा के लिए
वर्जन
कैंडिडेट्स या कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र देकर सीधे भी अधिकारियों से परमिशन ले सकते हैं. यदि वे व्यस्त हैं और आकर प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते तो वे ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाते हुए पोर्टल एवं एप के जरिए परमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन किए गए आवेदन में कई सुविधाएं हैं.
-कृष्ण कुमार बाजपेयी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी