कानपुर। लोकसभा चुनाव 2019 में आप वोट तभी दे सकते हैं, जब आपका नाम मतदाता सूची (इसे निर्वाचन सूची भी कहा जाता है) में शामिल हो. मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढना काफी आसान है।
मतदाता सूची में क्या मेरा नाम है ?
भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ित जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। मतदान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका मतदाता सूची में नाम होना। आप अपने राज्य की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। यह सुविधा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही है। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आपको अपने राज्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम, अपना प्रथम एवं अंतिम नाम, लिंग इत्यादि की जानकारी देनी होगी। आप जिले के आधार पर भी मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
मेरा मतदान स्थल कहां है ?
मतदाता सूची में नाम मिलने के बाद दूसरा काम आता है कि, अपना मतदान केंद्र ढूंढना। अब आपको मतदान स्थल कहां है, यह आप घर बैठे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर जाकर अपना राज्य, फिर शहर और अंत में निर्वाचन क्षेत्र भरकर मतदान केंद्र खोज सकते हैं। इसमें मैप की सुविधा भी दी गई है ताकि मतदाता अपने पोलिंग बूथ को आसानी से पहचान सके।
पोलिंग बूथ पर पहचान पत्र की जरूरत होगी ?
मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको अपने पास वोटिंग पर्ची और एक पहचान पत्र रखना होगा। आमतौर पर पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है लेकिन आप इसके अलावा अन्य आइडेंडिटी कार्ड भी रख सकते हैं।
Lok Sabha Election 2019 : जानें कहां से आती है वोटिंग की स्याही, जो मिटती नहीं
Lok Sabha Voting 2019 : जानें EVM से कैसे दिया जाता है वोट, स्टेप बाई स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया
मतदान केंद्र पर करना होगा ये काम
- सबसे पहले मतदान अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेंगे और आपके आईडी प्रूफ़ की जाँच करेंगे।
- दूसरे मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएंगे, आपको एक पर्ची देंगे, और एक रजिस्टर पर आपके हस्ताक्षर लेंगे (फ़ॉर्म 17 ए)
- आपको पर्ची तीसरे मतदान अधिकारी के पास जमा करानी होगी और स्याही लगी अपनी उंगली दिखानी होगी। उसके बाद, मतदान केंद्र की ओर बढ़ना होगा और ईवीएम मशीन पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे पाएंगे।