नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने सोमवार से लॉकडाउन 5.0 में कुछ और छूट दी है. हालांकि, शहर में शैक्षणिक संस्थान, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मेट्रो और पूजा स्थल वर्जित रहेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडॉन अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर शहर भर में कुछ और आराम की अनुमति दी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में देव ने कहा कि मेट्रो रेल सेवा सहित पूरे शहर में कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 1 जून के आदेश में कहा गया, 'सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन और डिस्टैन्सिंग लर्निंग को अनुमति दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा।'
क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए होगा होटलों का इस्तेमाल
आदेश में कहा गया है कि होटल और अन्य आतिथ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी, उन्हें केवल स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी या फंसे हुए व्यक्तियों के लिए या पर्यटकों व क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए उपयोग किया जाएगा। शहर में बड़ी संख्या में होटल वर्तमान में आम आदमी के साथ-साथ फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए संगरोध सुविधाओं के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही, शहर में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से निपटने के लिए विस्तारित अस्पतालों के रूप में होटलों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं, इस क्रम में सभी स्पा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के सभी स्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य सभाएं और बड़ी सभाएँ निषिद्ध रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक मण्डलों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
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