Love Jihad में पाए गए दोषी तो होगी उम्रकैद, यूपी विधानसभा में पास हुआ कानून, जानें खास बातें
लखनऊ (एजेंसी)। Love jihad law in UP: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मानसून सत्र के दौरान उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। यह बिल लव जिहाद से सम्बन्धित है। विधानसभा में बिल पेश करने के बाद आज ही विधानसभा द्वारा यह विधेयक पास भी कर दिया गया । लव जिहाद का यह कानून पास होने से प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही यह पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। प्रदेश में अवैध रूप से मंतांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून का दायरा और सजा के नियम कड़े किए गए हैं।
क्या है लव जिहाद रोकथाम कानून
लव जिहाद रोकथाम का कानून उत्तर प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने और बाद में उत्पीड़न करने जैसे मामलों को रोकने के लिए लाया गया है। यह कानून विधानसभा में पास हो गया है। इस बिल का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक -2024 है। इस कानून के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति जो लव जिहाद के मामले में दोषी पाया जाता है, या जिसके खिलाफ शिकायत है। उस व्यक्ति को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। सरकार ने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए इस कानून का दायरा और सजा की समय सीमा को बढ़ाया है।
लव जिहाद की घटनाओं में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं का हुआ है। महिलाओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा है। इस कानून के आने से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगेगी। ऐसे मामलों में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।