World Consumer Rights Day: कंज्यूमर होकर जानते हैं अपने राइट्स, ठगी होने पर ऐसे कर सकते हैं शिकायत
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। अगली बार कोई सामान खराब निकल जाने पर लगे कि आप ठग लिए गए हैं, तो दुकानदार से उलझिएगा मत, बल्कि उसे अपने अधिकारों की ताकत से बताइएगा। आज यानी 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर हम आपको यही बता रहे हैं।
यहां करें शिकायत भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का consumerhelpline.gov.in नामक पोर्टल है। यहां शिकायत दर्ज करने के लिए पहले आपको साइन-अप करना होगा। साइन-अप के दौरान नाम, फोन नंबर, ईमेल आइडी डालनी होगी। वेब पोर्टल पर यूजर आइडी और पासवर्ड बनाना होगा। यहां पर किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांड या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की फैसिलिटी है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते समय कंप्लेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ते हैं। ये भी हैं कंप्लेंट के ऑप्शनपोर्टल के अलावा, शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, एसएमएस, उमंग एप जैसी सुविधाएं भी हैं। ये सब कंज्यूमर हेल्पलाइन पर उपलब्ध हैं। कंप्लेंट दर्ज करने के लिए 1800-11-4000 या 1915 पर डायल कर सकते हैं या फिर 8800001915 पर एसएमएस कर सकते हैं।
ये होते हैं कंज्यूमर राइट्सकंज्यूमर राइट्स यानी चीज़ों की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और कीमत के बारे में इन्फॉर्म किए जाने का अधिकार होता है, ताकि कंज्यूमर को गलत सामान खरीदने से बचाया जा सके।
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की हिस्ट्री वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाने का आइडिया राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को ऑफिशियली संबोधित करते हुए कंज्यूमर्स राइट्स के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। कंज्यूमर डे पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। तब से हर साल यह दिन मनाया जा रहा है।