काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान दोषी करार, जानें क्या हुआ था जोधपुर के कनकनी गांव में 1 अक्टूबर की रात
28 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने पूरी की थी सुनवाई
जोधपुर (प्रेट्र)। देश के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार कर दिया है। फैसले के वक्त सलमान सहित मामले से जुड़े दूसरे स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम भी अदालत में मौजूद रहें। बतादें कि बीती 28 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुए इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। इसके बाद 5 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि यह मामला करीब दो दशक पुराना है।
सलमान के वकील का कहना है कि अभियोजन पक्ष काफी कमजोर है
इस मामले में सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 लगा। इसके अलावा बाकी दूसरे साथी कलाकारों पर वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि इस मामले में सलमान खान के वकील वकील एच.एम. सारस्वत इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष काफी कमजोर है। उसकी बनाई इस कहानी में काफी कमियां है। यह भी कहना है कि इसीलिए अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल साबित हुआ है। वह यह नहीं साबित कर पाया है कि काले हिरण बंदूक से ही मारे गए है।