इलेक्ट्राॅनिक टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग गुजरने वाले वाहन चालकों को अब दोगुना टोल भुगतान करना होगा। पूरे देश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है।


नई दिल्ली (पीटीआई)। सरकार ने देश में सभी इलेक्ट्राॅनिक टोल प्लाजा पर 15 फरवरी की आधी रात से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा कि जिस वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा उसे दोगुना टोल चुकाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी लेन 15 फरवरी की आधी रात से फास्टैग लेन घोषित कर दिया गया है।नई व्यवस्था से यात्रियों को आसानीमंत्रालय ने कहा कि एनएच फी रूल 2008 के मुताबिक, बिना फास्टैग के जो भी वाहन फास्टैग लेन से गुजरेगी तो उसे दोगुना टोल चुकाना होगा। ऐसा डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में ईंधन की बचत तो होगी ही वाहनों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा। नई व्यवस्था से लोगों को काफी आसानी हो जाएगी।एमएंडएन कैटेगरी के लिए फास्टैग अनिवार्य


मंत्रालय ने फास्टैग 1 जनवरी, 2021 से मोटर व्हीकल की एमएंडएन कैटेगरी के लिए अनिवार्य किया था। इसमें एम का मतलब मोटर व्हीकल से है, जो चार पहिया वाहन सवारी ढोने के काम में आते हैं। वहीं एन का तात्पर्य उन चार पहिया वाहनों से है जो माल ढुलाई के काम में लगे हैं। इनमें वे वाहन भी शामिल हैं माल ढुलाई के साथ-साथ सवारी भी ले जाते हैं।

टोल से वाहन गुजरना अब आसानसड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को साफ कर दिया था कि फास्टैग लागू करने की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी इसलिए वाहन चालकों को ई-पेमेंट सुविधा को तत्काल प्रभाव से अपना लेना चाहिए। भारत में फास्टैग 2016 से टोल प्लाजााअें पर प्रचलन में है। इससे टोल प्लाजा पर इलेक्ट्राॅनिक पेमेंट में आसानी रहती है। इसे अनिवार्य बनाने से टोल प्लाजा से वाहन गुजरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। फास्टैग टोल प्लाजा पर भी उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए अनिवार्य फास्टैग की डेडलाइन 1 जनवरी, 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी थी।

Posted By: Satyendra Kumar Singh