एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक और एआरटी बैंकों की स्थापना के लिये प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसके लिये राज्य नोडल अधिकारी को अभी तक प्राप्त आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

-स्टेट एआरटी व सरोगेसी बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला
-दोनों की जानकारी के लिए जारी किया जाएगा हेल्पलाइन नंबर

देहरादून (ब्यूरो): एआरटी व सरोगेसी एक्ट से संबंधित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया जायेगा। ये नंबर स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक किया जायेगा। इसी के साथ राज्य स्तरीय बोर्ड में दो विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे।

एआरटी बैंक की स्थापना पर भी फैसला
सचिवालय में राज्य एआरटी व सरोगेसी बोर्ड की दूसरी बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ। धन सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें एआरटी व सरोगेसी क्लीनिक और एआरटी बैंकों की स्थापना को लेकर कई निर्णय लिए गए। बोर्ड के अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डा। रावत ने बताया कि राज्य में एआरटी क्लीनिक लेवल-1 के लिये 6 आवेदन और लेवल-2 के लिये 22 आवेदन तमाम मेडिकल संस्थानों से प्राप्त हुई। जबकि, सरोगेसी क्लीनिक के लिये 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें एम्स ऋषिकेश सहित अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल व नर्सिंग होम्स शामिल हैं।

दुरुपयोग के लिए जारी होगा हेल्पलाइन नंबर
ऐसे ही एआरटी बैंक के लिये स्टेट से 8 आवेदन प्राप्त हुये हैं। बोर्ड बैठक में प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिन संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करा दिया गया है। उनका शीघ्र निरीक्षण करा कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश बोर्ड सचिव व राज्य नोडल अधिकारी को दे दिये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि एआरटी व सरोगेसी से संबंधित जानकारी, सुझाव प्राप्त करने व सरोगेसी के व्यवसायीकरण और दुरूपयोग को रोकने के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जायेगा। ये हेल्पलाइन विभाग के हेल्पलाइन नम्बर 104 से लिंक रहेगा। बैठक में बोर्ड सदस्य विधायक कैंट सविता कपूर, विधायक भगवानपुर ममता राकेश, प्रमुख सचिव न्याय, अपर सचिव स्वास्थ्य व सदस्य सचिव अमनदीप कौर, डीजी हेल्थ डॉ। विनीता शाह आदि मौजूद रहे।

लिए गए ये निर्णय
-सीएमओ की अध्यक्षता में जल्द ही जिला मेडिकल बोर्ड गठन की कार्यवाही पूरी की जाएगी।
-हर जनपद में मेडिकल बोर्ड की पृथक लॉगइन आईडी खोलने के निर्देश
-जिससे सरोगेसी व एआरटी का लाभ लेने वाले दंपत्तियों को समय पर जिला मेडिकल बोर्ड की संस्तुति मिल सके।
-बोर्ड बैठक में प्रतिभाग के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों व निरीक्षण टीम मेंबर्स को मिलेगा टीए-डीए।
-बोर्ड में एक महिला व एक पुरूष को स्पेशल इनवाइट मेंबर्स के तौर पर नामित किया जाएगा।
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Posted By: Inextlive