दून समेत पूरे उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण नियंत्रित होता देख सरकार ने प्रदेश में कोविड पाबंदियां खत्म कर दी हैं। अब राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता और छह फीट की सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य किया गया है।

देहरादून (ब्यूरो)। प्रदेश मे माह में कोरोना संक्रमण के गति पकड़ने के बाद से सरकार ने कोविड प्रतिबंध लागू किए थे। इनमें प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने, रात्रि कर्फ्यू लगाने, शापिंग माल बंद करने व होटल-रेस्टोरेंट में बाहर से आकर खाने पर पाबंदी लगाई गई थी। अगस्त के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आती देख सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी थी।

दो नवंबर से दी थी ढील

सरकार ने दो नवंबर को सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूर्ण क्षमता के साथ खोलने और होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने को भी मंजूरी प्रदान की थी।

18 अक्टूबर का शासनादेश निरस्त

अब सरकार ने व्यापक मंथन के बाद कोरोना प्रतिबंध के संबंध में 18 अक्टूबर को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा व तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

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Posted By: Inextlive