अब वोटर लिस्ट फाइनल, नहीं जुड़ पाएंगे नाम
- नामांकन के आखिरी दिन तक थी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया
- अब आचार संहिता खत्म होने के बाद 5 जून ये जुड़ेंगे लिस्ट में नाम
देहरादून: यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और आप नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपका नाम अब वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक नाम जुड़वाने, नाम व एड्रेस करेक्शन करने की डेट कैंडीडेट के नामांकन के आखिरी दिन तक थी, जो खत्म हो चुकी है। हालांकि आप नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 4 जून के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। इस बार आप वोट दूसरी जरूरी बात ये है कि यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में और आपके पास आधार, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो इसके अलावा 16 अन्य पहचान पत्र हैं, जिसे दिखाकर आप मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग में पहुंच रहे लोगकई लोग दूर-दूर से कार्यालय पहुंच कर बैरंग लौट रहे हैं। निर्वाचन कार्यालय के कार्मिकों का कहना है कि कई लोग जबरदस्ती कर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लड़ाई झगड़ा तक करने पर उतारू हो रहे हैं।
83,21207
हैं टोटल मतदाता
40,33278
हैं युवा मतदाता
129000
पहली बार करेंगे वोट
1600000
18 से 39 साल तक के वोटर्स
इस बार चुनाव आयोग ने इंटरनेट से वोटर पर्ची डाउनलोड करने की सुविधा दी है। इसे आप खुद प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पार्टी के एजेंट की जरूरत नहीं है। आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइड पर जाकर डिटेल फिल कर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और ऊधमपुर के मतदाता हैं आप दिल्ली फॉर्म एम भरकर मतदान कर सकते हैं। इसीआइ की वेबसाइट पर एप के जरिए आप पोस्टल बैलेट्स के फार्म 12सी, आधार जोडऩे के लिए 6बी, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7, पता चेंज करने के लिए फार्म 8 औरनाम जोडऩ के लिए फॉर्म 6 को ऑनलाइन भर सकते हैं।
ये आइडी दिखा दे सकते वोट
-वोटर आईडी
-आधार कार्ड
-पेन कार्ड
-बिजली बिल
-पानी का बिल
-डीएल
-पासपोर्ट
-केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
-बैंक व पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का स्मार्टकार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
-फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
- श्रम मंत्रालय हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
- चुनाव आयोग की फोटो वोटर स्लिप